उत्तराखंड संकट: हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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     हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है। इस फैसले के साथ ही उत्तराखंड में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
    इस मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने दोनों दलों का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद हरीश रावत ने अपना पद भार संभाल लिया और कई अहम फैसले भी कर दिए जो कि असंवैधानिक है।
    केंद्र सरकार की ओर से दलील देते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के फैसले की अब तक कोई लिखित कॉपी बाहर नहीं आई है। ऐसे में केवल मौखिक आदेश की दम पर कोई भी राज्य की सत्ता नहीं संभाल सकता।




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