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सुप्रीम कोर्ट ने हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी को बंद करने के निर्देश जारी किये

    मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिस मुद्दे पर बहस बहस बड़ी पुरानी है! सुप्रीम कोर्ट ने हज यात्रियों को दी हुई सब्सिडी को बंद करने के निर्देश दिए हैं! देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धीरे-धीरे हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती की जाय और फिर 10 सालों में ये सब्सिडी बंद हो जानी चाहिए!
     जस्टिस आफताब आलम और जस्टिस रंजना देसाई की बेंच ने कहा कि वही पैसा अल्पसंख्यक लोगों के विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए! उनकी शिक्षा, बेरोज़गारी के छेत्र में कुछ काम करना चाहिए!
    जस्टिस आफताब आलम ने कहा कि ये बात तो कुरान में भी लिखी है कि हज यात्रा केवल अपने पैसों से ही करनी चाहिए! यात्रा तभी करनी चाहिए अगर आप यात्रा का खर्च, रहना, खाने का निर्वाहन कर सकें नहीं तो यात्रा सफल नहीं मानी जाती! जस्टिस आलम ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी धर्म के लोग भी अपनी धार्मिक यात्रा पर सब्सिडी की मांग कर सकते हैं!
   कोर्ट ने हज यात्रा में सरकारी कोटे पर भी सवाल उठाया और कहा कि सरकार 11,000 हज यात्रियों का कोटा अपने पास क्यूँ रखती है ! और इस साल किस तरह से ये 11000 हज़ार लोगों का चयन हुआ इस पर भी रिपोर्ट मांगी है!