Bengaluru: 'ऑपरेशन मुक्त' के तहत 31 बांग्लादेशी हिरासत में, प्रत्यर्पण के लिए पुलिस टीम मालदा रवाना

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बैंगलोर पुलिस का बड़ा एक्शन: 'ऑपरेशन मुक्त' के तहत 31 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्टेशन के लिए भेजा गया

बैंगलोर : कर्नाटक की बैंगलोर शहर पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक प्रमुख अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की है। शहर के अलग-अलग हिस्सों से बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे 31 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर आगे की डिपोर्टेशन (देश निकाला) प्रक्रिया के लिए पश्चिम बंगाल के मालदा भेज दिया गया है।

'ऑपरेशन मुक्त' के तहत कार्रवाई

यह कार्रवाई बैंगलोर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष सत्यापन अभियान 'ऑपरेशन मुक्त' (Operation Mukta) का हिस्सा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में बिना किसी कानूनी अनुमति या वैध कागजात के रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करना और उन्हें ट्रैक करना है।

मुख्य बिंदु:

  • 20 पुलिसकर्मियों की टीम: हिरासत में लिए गए 31 लोगों को सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल (SMVT) बैंगलोर से पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए 20 सदस्यीय बैंगलोर पुलिस टीम तैनात की गई।

  • आगे की कानूनी प्रक्रिया: मालदा पहुंचने के बाद, संबंधित अधिकारियों और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के समन्वय से इन नागरिकों के बांग्लादेश डिपोर्टेशन (पुनर्वासन) की शेष कागजी व कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

  • सघन जांच जारी: पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सत्यापन के दौरान कई अन्य संदिग्ध विदेशी नागरिकों की भी पहचान की गई है, जिनके दस्तावेजों की जांच और कानूनी प्रक्रियाएं अभी जारी हैं।

राष्ट्रीयता बनाम आव्रजन स्थिति (Immigration Status)

पुलिस प्रशासन और कानूनी विशेषज्ञों ने इस कार्रवाई के संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट किया है:

कानूनी पहलू: किसी भी देश का नागरिक होना अपने आप में अवैध नहीं है, लेकिन किसी दूसरे देश (जैसे भारत) में बिना किसी वैध अनुमति, वीजा या आवश्यक दस्तावेजों के रहना आव्रजन कानूनों (Immigration Laws) का उल्लंघन है।

इसलिए, आव्रजन प्रवर्तन और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से सत्यापित दस्तावेजों और उचित कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर की जाती है—न कि केवल भाषा, शारीरिक रूप या संदेह के आधार पर।

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