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अब शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा

आमजन को अपने प्रपत्र स्वप्रमाणित कर ही प्रस्तुत करने होगे
जिला कलक्टर ने दिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश
    बांसवाड़ा/राजस्थान।। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जिले के उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब सरकारी कार्यालयों में आमजन से कोई भी शपथ पत्रा नहीं लिया जावेगा और संबंधित व्यक्तियों को अपने प्रपत्रा स्वप्रमाणित कर ही प्रस्तुत करने होंगे।  
   इस आशय के जारी पत्रों में बताया गया है कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायतए पंचायत समिति एवं समस्त कार्यालयों में प्राप्त होने वाले शिकायतों व परिवादों, आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद देने के संबंध में सूचना पट्टोंए पोस्टर एवं दीवार लेखन अथवा स्पष्ट दृश्य स्थान पर इस आशय के स्लोगन लिखने के निर्देश दिए गए है जिससे आमजन को इस संबंध में विस्तृत जानकारी मुहैया हो सके।
    इस संबंध में जारी पत्रों के तहत संबंधितों को आगामी 28 फरवरी 2015 तक स्लोगन अंकित करवा कर इसकी सूचना जिला कलक्टर एवं विभागाध्यक्ष को 3 मार्च 2015 तक निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्रा की जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यह लेखन करवा होगा जरुरी
    जारी पत्र के अनुसार उक्त सभी स्थानों पर ’ राज्य सरकार द्वारा एक जनवरीए2015 से शपथ पत्रा देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाने की व्यवस्था की है।
अधिकारियों के दौरे के दौरान शिकायतों की सुनवाई के संबंध में दिशा निर्देश जारी
   जारी पत्र के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा जिले के भ्रमणए रात्रि विश्राम, शिकायतों की सुनवाई के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत, कार्यालय में प्राप्त होने वाले परिवारए शिकायत व आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद दिया जाना आवश्यक है और इस संबंध में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं कार्यालयों के सूचना पट्टों, पोस्टर एवं दीवार लेखन अथवा स्पष्ट दृश्य स्थान पर इस आशय के स्लोगन लिखने के निर्देश दिए गए है।
ग्राम पंचायत पर यह लेखन कराना होगा
    प्राप्त दिशा निर्देश के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर "यहां समस्त विभागों से संबंधित परिवादए परिवेदनाएं एवं प्रार्थना पत्रा प्राप्त किए जा कर प्राप्ति रसीद दी जाती है। पावती रसीद प्राप्त करना आपका अधिकार हैं।’’ लेखन कराना होगा।
कार्यालयों पर यह अंकन करना होगा
   प्राप्त दिशा निर्देश के तहत संबंधित विभाग के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर ’’यहां इस विभाग एवं कार्यालय से संबंधित सभी प्रकार के परिवादए परिवेदनाएं एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त किए जा कर प्राप्ति रसीद दी जाती है। पावती रसीद प्राप्त करना आपका अधिकार हैं, लेखन कराना होगा।