सेवानिवृत्त होने के बाद भी दंड के रूप में कर्मचारी की पेंशन काटी जा सकती है - सुप्रीम कोर्ट

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     नई दिल्ली।। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी दंड के रूप में कर्मचारी की पेंशन काटी जा सकती है। साथ ही, उस पर विभागीय कार्यवाही भी जारी रह सकती है, चाहे उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति ही क्यों न दे दी गई हो। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यदि कर्मचारी पर सेवा में रहने के दौरान आर्थिक गड़बड़ियां करने का आरोप हो या सेवा नियमों के अनुसार उसने गंभीर कदाचार किया हो तो उस पर सेवानिवृत्त के बाद भी कार्यवाही हो सकती है।
     यह फैसला देकर पीठ ने कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने की अनुमति देने के बाद नियोक्ता के साथ उसका संबंध समाप्त हो गया था। ऐसे में कर्मचारी के खिलाफ न तो कार्रवाई जारी रह सकती है और न ही उसकी पेंशन रोकने का आदेश जारी किया जा सकता है।
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