दही हांडी'' उत्सव में मानव पिरामिड की अधिकतम ऊंचाई 20 फुट ही रहेगी : सुप्रीम कोर्ट

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Image result for supreme court on dahi handi     नई दिल्ली।। उच्चतम न्यायालय ने आज दही हांडी उत्सव के संबंध एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में संशोधन से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि दही हांडी उत्सव में मानव पिरामिड की अधिकतम ऊंचाई 20 फुट ही रहेगी, साथ ही इसमें 18 साल से कम उम्र के युवक हिस्सा नहीं ले सकेंगे.
      इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने आज दही हांडी से संबंधित एक याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था. इस याचिका में शीर्ष अदालत द्वारा तय की गयी मानव पिरामिड की 20 फुट ऊंचाई में ढील देने का अनुरोध किया गया था. महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी उत्सव के दौरान मानव पिरामिड बनाए जाते हैं.
      न्यायमूर्ति ए आर दवे, यू यू ललित और एल नागेवश्वर राव की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. कल देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है. गौरतलब है कि शिवसेना ने कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा था कि कोर्ट हमारे धार्मिक मामलों में दखल ना दे तो बेहतर होगा.
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