बीवी कोई प्रॉपर्टी नहीं, पति साथ रहने के लिए नहीं कर सकता मजबूर : सुप्रीम कोर्ट

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    सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि पत्नी 'चल संपति' या 'कोई जागीर' नहीं है. अगर पत्नी साथ नहीं रहना चाहती, तो पति उसे अपने साथ रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता.
    एक महिला की तरफ से पति पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर क्रिमिनल केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया. महिला ने अपने आरोप में कहा था कि पति उसपर साथ रहने का दबाव बना रहा है, लेकिन वह खुद उसके साथ रहना नहीं चाहती है.
     जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने अदालत में मौजूद महिला के पति से कहा, "वह कोई चल संपत्ति नहीं है. आप उसे मजबूर नहीं कर सकते. वह आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं. आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसके साथ रहेंगे."
    बेंच ने महिला के वकील के जरिये पति के साथ नहीं रहने की इच्छा वाले बयान के मद्देनजर पति को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है. अदालत ने कहा, "आपके लिए इस पर पुनर्विचार करना बेहतर होगा."
     कोर्ट ने कहा, "आप इतना गैरजिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? आप महिला के साथ प्रॉपर्टी की तरह बर्ताव कर रहे हैं. वो कोई चीज नहीं है." मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है.

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