सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले पर 200 रुपये, गुटका-तम्बाकू बेचने वाले पर 1000 रुपये का जुर्माना
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सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले पर 200 रुपये, गुटका-तम्बाकू बेचने वाले पर 1000 रुपये का जुर्माना

   रुद्रपुर।। आगामी 3 मई तक लागू लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा जुर्माना राशि तय कर दी गई है। 
    आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने लाॅकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाने और राज्यों को लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर डाॅ. नीरज खैरवाल ने सार्वजनिक स्थान/कार्यस्थल पर फेस कवर या फेस मास्क न पहनने पर प्रथम बार में 200 रुपये का जुर्माना तय किया है। वहीं यदि वह दोबारा ऐसा करता पाया जाता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों के लिए भी 200 का जुर्माना तय किया गया है तथा दोबार उल्लंघन करते पाये जाने पर पुलिस द्वारा चालान की कार्यवाही की जायेगी। दुकानों, ठेली आदि सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का पालन न करने पर सम्बन्धित दुकानदार को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। और यदि वह दोबारा इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे 2000 का जुर्माना देना होगा। 
    उधर, गुटका/तम्बाकू आदि की बिक्री करने वाले पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया जायेगा। तथा दोबारा बिक्री करते पाये जाने पर 2000 रुपय का जुर्माना देना होगा। 
   इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बार-बार इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जायेगा तो उस पर आपदा अधि. 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जायेगा। 
    इन जुर्माना राशि को वसूलने के लिए उपनिरीक्षक, राजस्व अधिकारी, उपनगर आयुक्त, एसडीएम तथा नगर आयुक्त को प्राधिकृत किया गया है।

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