क्या कोई नेता चुनाव हारने के बाद भी बन सकता है मुख्यमंत्री?

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क्या बंगाल चुनाव में नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद भी ममता बैनर्जी बन सकती है मुख्यमंत्री?
    जानते है इस बारे में भारतीय संविधान क्या कहता हैं? संविधान का अनुच्छेद 164 संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
    अनुच्छेद 164(2) के अनुसार, राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। 
   अनुच्छेद 164(3) के अनुसार, किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
   अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, कोई मंत्री यदि निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा,
   भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार ममता बैनर्जी बन सकती है मुख्यमंत्री,लेकिन इनको 6 माह में राज्य में कहीं से भी विधायक का चुनाव जीतना होगा !!


(लॉयर्स टुडे)


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