मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के बड़वाह में रिश्ते को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी (16 वर्षीय) के साथ दुष्कर्म किया जिस कारण बेटी गर्भवती हो गई। इसका पता जब घरवालों को चला तो उन्होंने गर्भपात के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी और हाईकोर्ट ने उन्हें गर्भपात कराने की ईजाजत दे दी है। घरवालों का आरोप है कि लड़की का पिता सालों से उसका दुष्कर्म कर रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई। परिजनों को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी। कोर्ट ने एमवायएच में विशेषज्ञों से जांच करवाकर रिपोर्ट मांगी कि पीड़िता को गर्भपात से कोई खतरा तो नहीं है। यह रिपोर्ट हाई कोर्ट भेज दी गई है। गुरुवार को ताजा सुनवाई में अधिवक्ता दवे ने तर्क दिया कि पीड़िता को 13 सप्ताह, चार दिन का गर्भ है। 20 सप्ताह की अवधि में गर्भपात कराया जा सकता है। तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी।पिता के दुष्कर्म से हुई गर्भवती नाबालिग को गर्भपात कराने की मंजूरी
9:19 AM
मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के बड़वाह में रिश्ते को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी (16 वर्षीय) के साथ दुष्कर्म किया जिस कारण बेटी गर्भवती हो गई। इसका पता जब घरवालों को चला तो उन्होंने गर्भपात के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी और हाईकोर्ट ने उन्हें गर्भपात कराने की ईजाजत दे दी है। घरवालों का आरोप है कि लड़की का पिता सालों से उसका दुष्कर्म कर रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई। परिजनों को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी। कोर्ट ने एमवायएच में विशेषज्ञों से जांच करवाकर रिपोर्ट मांगी कि पीड़िता को गर्भपात से कोई खतरा तो नहीं है। यह रिपोर्ट हाई कोर्ट भेज दी गई है। गुरुवार को ताजा सुनवाई में अधिवक्ता दवे ने तर्क दिया कि पीड़िता को 13 सप्ताह, चार दिन का गर्भ है। 20 सप्ताह की अवधि में गर्भपात कराया जा सकता है। तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी।