
एक अग्रेजी अखबार के अनुसार उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पैक्ड सामान को लेकर जो नियमों में संशोधन किये है उसके अनुसार किसी भी आवश्यक वास्तु की खुदरा बिक्री किमत तय कर सकती है। अगर सरकार आवश्यक चीजों के दाम तय करती है तो कोई भी दुकानदार तय किमतों से ज्यादा वसूल नहीं कर पायेगा। सरकार द्वारा दूध, दाल, चीनी, तेल जैसी आवश्यक चीजें शामिल है।
7 सितम्बर को जारी हुई अधिसुचना
बताया जा रहा है कि इस 7 सितम्बर को सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी हुई है। इस सुचना में बताया गया है कि यदि सरकार किमतें तय करती है और मानक मात्र 500ग्राम, 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम तय करती है, तो खुदरा व्यापारियों को इनका पालन करना होगा।
मनमानी करने पर जुर्माना और सामान जब्त करने का कानून
अधिकारी बताते है कि नियमों और अधिसूचना की अनदेखी करने पर खुदरा विक्रेता पर 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही उसके जमा माल को भी जब्त किया जा सकता है। इस नए नियमों को लागू होने से आवश्यक वस्तुओं के मामले में अधिकतम खुदरा मूल्य(MRP) की अवधारणा खत्म हो जायेगी।