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एक और सेवा के लिए अनिवार्य होगा आधार, वाहन मालिक जरूर पढ़ें

    नई दिल्ली।। केंद्र सरकार 'आधार' को एक अन्य सेवा में अनिवार्य करने की योजना बना रही है। गृह मंत्रालय के एक पैनल ने भारतीय राजमार्गों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक सुझाव दिया है। पैनल ने सिफारिश की है कि मोटर वाहनों के रजिस्टेशन को उनके मालिक के आधार नंबर से जोड़ा जाए। इस पैनल ने एक केंद्रीय संस्था बनाने की सिफ़ारिश भी की है जो वाहनों के रजिस्ट्रेशन आधार से जुड़ने के बाद उनसे जुड़ी तमाम जानकारियों का रखरखाव करेगी। इससे सड़क सुरक्षा काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास भेजी सिफारिश
     यह पैनल जुलाई-2017 में बनाया गया था। इसके मुखिया बीपीआरएंडडी (ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट) के महानिदेशक एपी महेश्वरी हैं। इसमें गृह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ ही छह राज्यों के पुलिस महानिदेशक भी सदस्य हैं। इन राज्यों में पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और असम शामिल हैं।
    अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें गृहमंत्रालय के पैनल की सिफारिशे मान लेते है, तो वाहन मालिकों को मोटर वाहनों के पंजीकरण के समय आधार से लिंक करवाना ही होगा।