रांची के सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाला के चौथे मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी क़रार दिया है.
वहीं एक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को कोर्ट ने रिहा कर दिया है. इसके साथ ही विमलकांत दास झा, एमसी सुवर्णों, अधीप चंद और ध्रुव भगत को भी बरी कर दिया गया है.
अन्य अभियुक्तों में अरुण सिंह, विमलकांत, ओपी दिवाकर, पंकज मोहन, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर, महेंद्र सिंह वेदी और अजित कुमार वर्मा दोषी क़रार दिए गए हैं. लालू की सज़ा पर 21, 22 और 23 मार्च को बहस होगी. इसमें कुल 19 लोगों को दोषी क़रार दिया गया है और 12 लोगों को बरी किया गया है.सभी पर दुमका कोषागार से अवैध निकासी के आरोप थे. लालू पर कुल पांच मामले हैं, जिनमें से तीन में उन्हें सज़ा सुनाई जा चुकी है. वहीं चौथे मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया.
पहले तीन मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से लालू यादव रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं. असल में यह घपला बिहार सरकार के ख़ज़ाने से ग़लत ढंग से पैसे निकालने का है. कई सालों में करोड़ों की रक़म पशुपालन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने राजनीतिक मिली-भगत के साथ निकाली.