नई दिल्ली।। नया मोटर व्हीकल एक्ट इन दिनों लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम हो गया है। ये लागू होने के बाद से ही लगातार चर्चा में है।
एक्ट में जहां आसमान छूते जुर्माने का नियम बनाया गया है वहीं अब ट्रक ड्राइवरों को लुंगी बनियान, चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. कमर्शियल और भारी वाहनों के ड्राइवर्स के लिए तय ड्रेस कोड के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने को भी कई गुना बढ़ा दिया गया है.
अब ट्रक, ट्रैक्टर और दूसरे कमर्शिल भारी वाहनों के ड्राइवरों को फुल पैंट, शर्ट या टीशर्ट और जूते पहनने होंगे. नए मोटर व्हीकल एक्ट में अगर ड्राइवरों ने प्रॉपर ड्रेस कोड का पालन नहीं किया तो उन्हें 2000 रुपए जुर्माना भरना होगा.