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रात में ड्रोन उड़ाने पर लगी पाबंदी, थाने से लेनी होगी अनुमति

10वीं पास होना जरूरी, जानिए क्या है नया नियम 
    भोपाल।। आजकल शादी पार्टी या अन्य आयोजनों में ड्रोन कैमरों से शूटिंग के चलन बढ़ गया है। लेकिन अब ड्रोन को चलाना सबके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए अब नगर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नई पॉलिसी लागू कर दी है। अब ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस के नियम भी तय किए गए हैं। लाइसेंस तभी मिलेगा, जब आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होगी और वह 10वीं पास होगा। इसके साथ ही अंग्रेजी जानना भी जरूरी है। 
    नई पॉलिसी के तहत ड्रोन का पंजीयन कराना जरूरी कर दिया गया है और आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी तय की गई। इसके अलावा ड्रोन के इस्तेमाल से 24 घंटे पहले इस बात की जानकारी स्थानीय थाने को देनी होगी, लेकिन 60 मीटर से ऊपर ड्रोन को नहीं उड़ा सकेंगे।ड्रोन को सिर्फ दिन में ही उड़ा सकते हैं। रात में इस्तेमाल के लिए डीजीसीए से अनुमति लेनी होगी। ड्रोन उड़ाने के नियमों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माने और सजा का प्रावधान है। 
    ड्रोन उड़ाने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन, ऑपरेटर परमिट और उड़ाने से पहले क्लियरेंस लेना जरूरी है। इसके लिए डीजीसीए की वेबसाइट पर डिजिटल स्काय नाम से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। वहीं डीजीसीए से इम्पोर्ट क्लीयरेंस के अलावा यूआईएन (यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर) और यूएओपी (अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट) जारी होगा, वही रिन्यूअल भी करेगा। यूआईएन के लिए 1 हजार और यूएओपी के लिए 25 हजार रुपए फीस लगेगी। हालांकि यूएओपी 5 साल तक वैलिड होगा और बाद में रिन्यूअल के लिए 10 हजार रुपए की फीस देनी होगी।

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