मोदी सरकार का बड़ा फ़ैसला, अब नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर
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मोदी सरकार का बड़ा फ़ैसला, अब नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर

   नई दिल्ली।। जैसा की आप जानते ही होंगे की कोई भी गाडी लेने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जिसके बाद सभी गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट जारी की जाती है। इन नंबर प्लेट्स पर रजिस्ट्रेशन नंबर को देखकर आप पता कर सकते हैं की कौन सी गाडी कौन से राज्य से संबंधित है। जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए यूके, दिल्ली के लिए डीएल, हरियाणा के लिए एचआर आदि। अभी तक राज्य के हिसाब से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किये जाते रहे हैं लेकिन अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी किये गए निर्देशानुसार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक BH सीरीज शुरू की जाएगी। इस सीरीज का मतलब भारत से है और इसका किसी एक राज्य से संबंध नहीं होगा। ये पूरे देश में मान्य होगी। 
   भारत सरकार ने वाहनों के लिए भारत श्रृंखला यानी कि "बीएच" पंजीकरण चिह्न लॉन्च किया है। जानकारी अनुसार इस "बीएच" नंबर के नंबर प्लेट पूरे देश में मान्य होंगे। इसका मतलब है कि अब इस "बीएच" नंबर के वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों को 12 महीने के बाद अपनी कारों को फिर से पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
BH नंबर प्लेट के लिए क्या है नियम  
   BH नंबर प्लेट के लिए आवेदक को भारत का वास्तविक नागरिक होना चाहिए। निजी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने वाले वाहन मालिक बीएच सीरीज नंबर प्लेट के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं, जब देश भर में चार या अधिक राज्यों में एमएनसी की मौजूदगी हो।
दो नंबरों के साथ शुरू होगी सीरीज
   बीएच सीरीज नंबर प्लेट दो नंबरों के साथ शुरू होगी जिसमें पहले पंजीकरण का वर्ष दिखाया जाएगा, उसके बाद बीएच 'भारत' का प्रतिनिधित्व करेगा। बाद में, नंबर प्लेट पर 0000 से 9999 तक चार यादृच्छिक रूप से उत्पन्न संख्याएँ होती हैं, इसके बाद दो अक्षर 'AA' से 'ZZ' तक सभी संयोजनों का उपयोग करते हैं।
इन वाहनों को मिलेगा इस सीरीज का लाभ
    ये बीएच सीरीज BH Series Number Plate मुख्यतः उन वाहनों के लिए होगी जिन वाहनों का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता रहता है। अभी तक की व्यवस्था के अंतर्गत जब भी किसी वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता था तो उन्हें उस राज्य के हिसाब से नए कागज़ या डाक्यूमेंट्स बनवाने होते थे। हर बार नया पंजीकरण करवाना होता था। ये प्रक्रिया बेहद पेचीदा होने से इस पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त लगता था लेकिन इस झंझट से अब जल्द ही ऐसे अभी वाहनों को छुटकारा मिल जाएगा। नई BH Series के चलते अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के साथ आप देश में कहीं भी जा सकते हैं। इसके लिए आप को अलग अलग राज्यों के RTO Office के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस सुविधा का लाभ वो सभी वहां उठा सकते हैं जो किसी बिज़नेस, सरकारी व निजी डिपार्टमेंट के काम या ऐसे ही अन्य संबंधित संस्थानों से जुड़े होते हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित होते रहते हैं।
BH Series Number Plate Highlights
आर्टिकल का नामBH Series Number Plate
संबंधित मंत्रालयसड़क परिवहन रोजगार मंत्रालय भारत सरकार
Ministry of Road Transport Employment
उद्देश्यअलग अलग राज्यों में ट्रांसफर होने पर
पंजीकरण की समस्या से छुटकारा
लाभार्थीविभिन्न राज्यों में काम के सिलसिले में
शिफ्ट होने वाले वाहनों के स्वामी
पंजीकरण की प्रक्रियाऑनलाइन प्रक्रिया
पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन ) शुरू15 सितम्बर
आधिकारिक वेबसाइटparivahan.gov.in
BH सीरीज़ के लिए यह है आवश्यक तथ्य 
    बीएच सीरीज नंबर प्लेट सिर्फ वो वाहन चालक ले सकते हैं जिनका कार्य के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता रहता है। BH Series Number Plate के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 15 सितम्बर 2021 में शुरू की गयी है। सभी आवेदकों को ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा।
    डीजल से चलने वाले वाहनों से नियमित राशि के अलावा 2 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगावहीँ EV वाहनों के नए नंबर प्लेट लेने के लिए शुल्क राशि में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। BH सीरीज का नंबर प्लेट थोड़ा अलग होगा, जैसे की इसकी शुरुआत पंजीकरण वर्ष (Registration Year) से होगी। उसके बाद BH, नंबर और आखिरी में फिर से लेटर होंगे। जैसे की – 21 BH 1234 XX21 – पंजीकरण वर्ष ( पंजीकरण वर्ष के आखिरी दो अंक)
BH – भारत
1234 – नंबर (क्रमरहित नंबर)
XX – ये लेटर (AA से लेकर ZZ तक)
अक्षर I और O का उपयोग इसमें नहीं किया जाएगा।
ये सीरीज नंबर कोड रैंडमली ही आवेदकों को वितरित किये जाएंगे।
इसका पूरा कार्य डिजिटल रूप में ही पूरा किया जाएगा।
    बीएच सीरीज नंबर प्लेट से होने वाले लाभ के बारे में जानेंमोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicle Act) के तहत यदि कोई 12 महीनो से अधिक पंजीकृत राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में रहता है तो उसे नए राज्य में पंजीकरण कराना होता था, जिसमे काफी वक्त लगता था। लेकिन अब नई BH Series Number Plate मिलने पर ऐसा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
   बीएच सीरीज नंबर प्लेट होने से वाहन देश के किसी भी हिस्से में चल सकते हैं। इसमें समय सीमा की बाध्यता नहीं होगी। इसका सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा जो जॉब के लिए अलग अलग जगह जाते हैं।
    हर बार पंजीकरण कराने पर आप को एडवांस में रोड टैक्स भरना होता है और पुराने राज्य में जमा किया हुआ टैक्स वापस क्लेम करना होता है, इस प्रक्रिया में भी काफी समय लगता है साथ ही अलग अलग राज्यों के अलग अलग रोड टैक्स होते हैं जिसकी वजह से वाहन चालकों को बहुत असुविधा होती थी लेकिन अब इस नयी सीरीज में ये समस्या भी खतम हो जाएगी।
आवेदन के लिए ये होंगे पात्र
    Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) द्वारा जारी की गयी इस सीरीज में सरकारी व प्राइवेट क्षेत्र में कार्यरत सभी लोगों के लिए जारी की गयी है, जो लोग कार्य के चलते एक से दूसरे राज्यों में ट्रांसफर होते रहते हैं। 
   भारत सीरीज (BH Series Number Plate) के तहत वाहन रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण की यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर इन लोगों के लिए होगीरक्षा कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं निजी क्षेत्र की उन कंपनियों/संगठनों के कर्मचारियों के लिए है। इन उपक्रमों के लिए तभी है जब इनके चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय होंगे।
ऐसे करें पंजीकरण
    यदि आप भी इस सीरीज की नंबर प्लेट बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ दी गयी प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।आप को नए वाहन की खरीद पर डीलर के माध्यम से फॉर्म 20 को ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा। इसके लिए आप को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
    पंजीकरण करते समय आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी। जैसे आधिकारिक पहचान पत्र (ऑफिसियल आईकार्ड ) , वर्किंग सर्टिफिकेट (form-60) – निजी कर्मचारियों के लिए आदि दस्तावेज। आप की जानकारी के लिए बता दें की सरकारी कर्मचारियों को आधिकारिक पहचान पत्र और निजी कर्मचारियों को वर्किंग सर्टिफिकेट देना होगा।
   जब पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आवेदक की गाडी के लिए बीएच सीरीज नंबर प्लेट जारी की जाएगी। ये black Text के साथ white Background पर जारी होगी।
यह होगा पंजीयन शुल्क
   बीएच सीरीज नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। इसके लिए सभी पात्र आवेदक फ्री में आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को पंजीकरण के समय 2 वर्ष के टैक्स का भुगतान करना होगा।ये भुगतान जीएसटी को छोड़कर वहां की इनवॉइस कीमत के आधार पर होगा। अलग-अलग स्लैब के कीमतों वाले वाहनों के लिए राशि अलग-अलग होती है। जैसे की किसी वाहन की कीमत 20 लाख या उस से अधिक है तो उन्हें 12 फ़ीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा। इसी तरह 10 से 20 लाख की कीमत वाले वाहनों पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा , वहीँ 10 लाख से कम वाली कीमत वाले वाहनों पर 8 पर्तिशत टैक्स देना होता है।

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