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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन: टोंक-देवली हाईवे NH-52 पर स्लीपर-एसी बसों की गहन जांच, प्रशासन सख्त

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एनएच-52 पर स्लीपर व लग्जरी बसों की सघन जांच: सुरक्षा मानकों में अनदेखी पर कसा शिकंजा, चालानी कार्रवाई जारी

टोंक : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के आदेशों और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा), जयपुर के निर्देशों के पालन में टोंक-देवली राष्ट्रीय राजमार्ग-52 (NH-52) पर स्लीपर कोच और एसी बसों के खिलाफ एक विशेष सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार एवं शुक्रवार की मध्यरात्रि तक चले इस संयुक्त अभियान के तहत टोल नाकों पर बसों के सुरक्षा मानकों को बारीकी से परखा गया और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध मौके पर ही चालानी कार्रवाई की गई।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन: टोंक-देवली हाईवे पर स्लीपर-एसी बसों की गहन जांच, प्रशासन सख्त

न्यायिक अधिकारियों और प्रशासन ने खुद संभाला मोर्चा

इस विशेष निरीक्षण अभियान का नेतृत्व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) टोंक के सचिव दिनेश कुमार जलुथरिया और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) मनोज सिंह फौजदार ने संयुक्त रूप से किया। जांच के दौरान बसों का परीक्षण एआईएस-119 (AIS-119) और निर्धारित एसओपी (Standard Operating Procedure) के मानकों के आधार पर किया गया।

इन मानकों पर कड़ाई से हुई जांच:

निरीक्षण टीम ने बसों की गहनता से पड़ताल की, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया:

  • अनधिकृत बदलाव: बसों में किए गए किसी भी प्रकार के अनधिकृत संरचनात्मक परिवर्तन (Unauthorized Modifications)।

  • वैध दस्तावेज: परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र और निर्धारित सीट क्षमता की जांच।

  • आपातकालीन उपकरण: अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher), फर्स्ट एड किट और आपातकालीन निकास द्वार (Emergency Exit) का सही स्थिति में होना।

जिन वाहनों में गंभीर तकनीकी कमियां या अनधिकृत परिवर्तन पाए गए, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की गई।

सड़क हादसों पर अंकुश और सुरक्षित सफर प्राथमिकता

DLSA सचिव दिनेश कुमार जलुथरिया ने बताया कि अगस्त माह तक चलने वाले इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि स्लीपर एवं लग्जरी बस संचालकों और चालकों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा; लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

संयुक्त टीम रही मौजूद

इस व्यापक कार्रवाई के दौरान गठित निरीक्षण दल में जिला परिवहन अधिकारी (DTO) अतुल शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आरपीएस कुसुम मीणा, साइबर सेल तथा पुलिस थाना मेहंदवास की टीम सहित परिवहन एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी तैनात रहे।

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