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रीट पर रोक ...रीट पात्रता परीक्षा है ना की शिक्षक बनने का आधार - हाई कोर्ट

    रीट शिक्षक भर्ती 2015 पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक सरकार को लगा बड़ा झटका बहुचर्चित रीट शिक्षक भर्ती 2015 कि एग्जाम 7 फरवरी को आयोजित सरकार ने करवाई 15000 पदों के लिए 800000 बेरोजगारों ने अपना भाग्य आजमाया था परिणाम आने के बाद जिले वाइज रीट के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे, आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त थी उसके बाद राज्य स्तरीय मेरिट बनाकर 15,000 शिक्षकों को जोइनिंग सरकार के द्वारा दी जानी प्रस्तावित था लेकिन इसी बीच राजस्थान हाई कोर्ट में रिट शिक्षक भर्ती 2015 पर यह कहते हुए रोक लगा दी रीट पात्रता परीक्षा है ना की शिक्षक बनने का आधार है रीट परीक्षा से शिक्षक भर्ती नहीं की जा सकती । रीट पात्रता परीक्षा है ना की शिक्षक भर्ती परीक्षा है। 
    रोक लगने के बाद सरकार को बड़ा झटका लगा है कुछ दिन पूर्व में पटवारी भती पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दि थी ऐसे में सरकार भर्तियों के मामले में बुरी तरह गिर चुकी है सरकार की अधिकतर भर्तीया कोर्ट में उलझी हुई है और भर्तियों पर रोक लगने से बेरोजगारों में आक्रोश है। रीट शिक्षक भर्ती काफी विवादों में रही है बेरोजगारों ने इसका विरोध किया था रीट के बाद एक और एग्जाम करवाई जाए जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को फायदा हो लेकिन सरकार ने बेरोजगारों की ना सुनकर अपनी मर्जी से एग्जाम करवाई थी जिसका नतीजा यह रहा हाई कोर्ट में रीट शिक्षक भर्ती पद रोक लगा दी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा सरकार जानबूझकर बेरोजगारों को नौकरियां नहीं देना चाहती सभी भर्तियों को कोर्ट अटका रही है हमने परीक्षा से पहले ही सरकार को अवगत करा दिया था भर्ती कराने का तरीका गलत है सही तरीके से भर्ती कराया जाए जिससे बेरोजगार को रोजगार मिले लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी से भर्ती की जिसके कारण भर्ती पर रोक लगी। सरकार ने बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।