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नई आबकारी नीति : दिल्ली में अब नहीं खुलेगी शराब की कोई नई दुकान

    नई आबकारी नीति के तहत मोहल्ला सभा को दिल्ली सरकार ने किसी भी शराब की दुकान को बंद करने का अधिकार दिया है.
    बुधवार को दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की.
     इस योजना के तहत राजधानी में निजी या सरकारी कोई भी शराब की नई दुकान नहीं खुलेगी. किसी भी ब्रांड की शराब की कीमत नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन पहली बार दिल्ली सरकार ने शराब की दुकान को बंद करने का निर्णय मोहल्ला सभा को दिया है.
     मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बीस मिनट चली कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि राजधानी की किसी भी शराब की दुकान को बंद करने के लिए किसी भी मोहल्ला सभा को दस प्रतिशत सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ शिकायत आबकारी विभाग को देनी होगी.
     इसके बाद आबकारी उपायुक्त को शराब की उक्त दुकान को बंद करने का मामला मोहल्ला सभा के समक्ष पेश करना होगा. एक मोहल्ला सभा के तीन हजार सदस्य होते हैं जिनमें से पंद्रह प्रतिशत सदस्य उपस्थित होने पर सभा का कोरम पूरा माना जाएगा.
     इन पंद्रह प्रतिशत सदस्यों में से दो तिहाई द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर आबकारी उपायुक्त को शराब की दुकान बंद करनी होगी. दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उपायुक्त को मोहल्ला सभा के निर्णय पर काम करना होगा व शराब की दुकान बंद करनी होगी.