10 रुपए का सिक्का लेने से किया इन्कार तो लग जाएगा देशद्रोह का केस

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No automatic alt text available.     वैसे तो रुपया किसे पसंद नहीं लेकिन यूपी में कुछ लोग इसे भी लेने से इन्‍कार कर रहे हैं। यहां पर 10 रुपए के सिक्‍के को लेकर कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि इस मामले में जिला जज तक को चेतावनी जारी करनी पड़ी है।
     दरअसल यूपी के कुछ जिलों में पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया और अन्‍य माध्‍यमों से यह अफवाह तेजी से फैल रही है कि बाजार में उपलब्‍ध 10 रुपए के सिक्‍के का चलन सरकार ने बंद कर दिया है। इसके बाद से जिन लोगों के पास यह 10 रुपए के सिक्‍के हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। कई जगहों पर तो दुकानदारों के पास 10 के सिक्‍कों का ढेर जमा हो गया है।
     हालांकि, मामला सामने आने के बाद ना सिर्फ प्रशासन बल्कि बैंक भी लगातार लोगों के बीच यह जानकारी पहुंचा रहे हैं कि यह सिक्‍का अब भी चलन में है लेकिन इस सब का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। इसके बाद अब जिला जज ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई भी इस सिक्‍के को लेने से इन्‍कार करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा।
      जिला जज मासूम अली सरवर ने मीडिया से कहा कि यह सिक्‍का देश की करेंसी है और किसी को अधिकार नहीं है कि वो इसे लेने से इन्‍कार करे क्‍योंकि केंद्र सरकार इस करेंसी की कीमत धारक को देने का वादा करती है। आरबीआई के नियमों के अनुसार जो लोग इसे लेने से इन्‍कार करते हैं उन पर आईपीसी की धारा 124 ए(देशद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
     20 सितंबर को आरबीआई ने भी सूचना जारी कर लोगों को बताया था कि यह सिक्‍का अब भी चलन में है लेकिन इसके बावजूद यूपी के कई जिलों के अलावा दिल्‍ली और हरियाणा के कुछ हिस्‍सों में दुकानदार, ऑटो रिक्‍शा वाले और अन्‍य लोग 10 का सिक्‍का लेने से साफ इन्‍कार कर रहे हैं। कई लोगों तो बैंक में इन सिक्‍कों को बदलवाने भी पहुंच गए।

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