राजीव गांधी हत्या मामले में तमिलनाडु की वेल्लोर जेल में सजा काट रहे एजी पेरारिवेलन पर मंगलवार को एक अन्य कैदी ने हमला कर दिया. पुलिस ने बताया कि 44 वर्षीय पेरारिवेलन पर एक अन्य कैदी राजेश ने हमला किया.अधिकारियों ने हमले के कारण सहित घटना की विस्तृत जानकारी देने से इंकार
कर दिया और कहा कि जेल के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं.
पुलिस ने बताया कि पेरारिवेलन का जेल के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. 21 मई 1991 को श्रीपेरम्बदूर के निकट एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की
हत्या कर दी गयी थी और मुरूगन, संथन, पेरारिवेलन, नलिनी, रॉबर्ट पायस,
जयकुमार और रविचंद्रन को मामले में दोषी करार दिया गया था.
कैबिनेट की सिफारिश और राजीव की पत्नी सोनिया गांधी की अपील के बाद 2000 में नलिनी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया था. उच्चतम न्यायालय ने मुरूगन, संथन और पेरारिवेलन की दया याचिका पर निर्णय लेने में देरी होने के कारण फरवरी 2014 में इनकी मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था.
तमिलनाडु सरकार ने इस साल मार्च में सभी सातों अभियुक्तों को छोड़ने का निर्णय लिया था. हालांकि, जल्द ही यह मामला उच्चतम न्यायालय गया और यह वहां पर लंबित है. केन्द्र सरकार ने विशेष आधार पर उन्हें क्षमा देने की राज्य की शक्ति पर भी सवाल खड़ा किया था.
कैबिनेट की सिफारिश और राजीव की पत्नी सोनिया गांधी की अपील के बाद 2000 में नलिनी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया था. उच्चतम न्यायालय ने मुरूगन, संथन और पेरारिवेलन की दया याचिका पर निर्णय लेने में देरी होने के कारण फरवरी 2014 में इनकी मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था.
तमिलनाडु सरकार ने इस साल मार्च में सभी सातों अभियुक्तों को छोड़ने का निर्णय लिया था. हालांकि, जल्द ही यह मामला उच्चतम न्यायालय गया और यह वहां पर लंबित है. केन्द्र सरकार ने विशेष आधार पर उन्हें क्षमा देने की राज्य की शक्ति पर भी सवाल खड़ा किया था.
