
नोटबंदी के बाद शादियों के लिए बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की 2.5 लाख रुपए की लिमिट पर आरबीआई ने कड़ी शर्तें लागू कर दी हैं। सोमवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि खाते से 8 नवंबर की तारीख में जितना बैलेंस था उसी के दायरे में पैसा निकालना होगा।
क्या हैं शर्तें…
1# 30 दिसंबर तक बैंक अकाउंट से केवाईसी नियम पूरे करने वाले ही सिर्फ 2.50 लाख रुपए निकाल सकते हैं।
2# जिनकी शादी हो रही है वो या उनके माता-पिता ही यह रकम निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ही पैसा निकालने की इजाजत होगी।
3# अकाउंट में नोटबंदी लागू होने से पहले 8 नवंबर तक जितना पैसा था, उसी लिमिट में रकम निकाली जा सकती है। जैसे 8 नवंबर रात 12 बजे से पहले तक अगर अकाउंट में 50 हजार रुपए थे, लेकिन 9 नवंबर को आपने उस अकाउंट में 2 लाख रुपए और जमा कर दिए तो आप सिर्फ 50 हजार रुपए ही निकाल पाएंगे।
4# बैंक में सुबूत के तौर पर शादी का कार्ड, लड़के-लड़की का नाम, उनका आईडेंटिटी प्रूफ देना होगा, शादी की तारीख और एड्रेस प्रूफ देना होगा।
5# जिन्हें पैसों का भुगतान करना है उनके नाम की पूरी लिस्ट और शादी हॉल व कैटर्स के एडवांस पेमेंट की रसीद भी देनी होगी। यह भी डिक्लियर करना होगा कि उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है।
6# यह भी बताना होगा कि लोगों को पेमेंट किसलिए किया जा रहा है।
7# बैंक यह सभी सुबूत अपने पास रखेंगे। बाद में जरूरत पड़ने पर इसकी जांच करेंगे।
8# यह स्कीतम लागू होने के बाद आरबीआई इसका रिव्यू करेगा। बाद में तय होगा कि इसे जारी रखना है या नहीं।
9# शादी 30 दिसंबर या उससे पहले ही है तभी यह 2.5 लाख की रकम निकाली जा सकती है। यह निकासी 30 दिसंबर तक हो सकती है।
2# जिनकी शादी हो रही है वो या उनके माता-पिता ही यह रकम निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ही पैसा निकालने की इजाजत होगी।
3# अकाउंट में नोटबंदी लागू होने से पहले 8 नवंबर तक जितना पैसा था, उसी लिमिट में रकम निकाली जा सकती है। जैसे 8 नवंबर रात 12 बजे से पहले तक अगर अकाउंट में 50 हजार रुपए थे, लेकिन 9 नवंबर को आपने उस अकाउंट में 2 लाख रुपए और जमा कर दिए तो आप सिर्फ 50 हजार रुपए ही निकाल पाएंगे।
4# बैंक में सुबूत के तौर पर शादी का कार्ड, लड़के-लड़की का नाम, उनका आईडेंटिटी प्रूफ देना होगा, शादी की तारीख और एड्रेस प्रूफ देना होगा।
5# जिन्हें पैसों का भुगतान करना है उनके नाम की पूरी लिस्ट और शादी हॉल व कैटर्स के एडवांस पेमेंट की रसीद भी देनी होगी। यह भी डिक्लियर करना होगा कि उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है।
6# यह भी बताना होगा कि लोगों को पेमेंट किसलिए किया जा रहा है।
7# बैंक यह सभी सुबूत अपने पास रखेंगे। बाद में जरूरत पड़ने पर इसकी जांच करेंगे।
8# यह स्कीतम लागू होने के बाद आरबीआई इसका रिव्यू करेगा। बाद में तय होगा कि इसे जारी रखना है या नहीं।
9# शादी 30 दिसंबर या उससे पहले ही है तभी यह 2.5 लाख की रकम निकाली जा सकती है। यह निकासी 30 दिसंबर तक हो सकती है।
