बैंक द्वारा 24 हजार रूपये नहीं देने पर लोक अदालत में परिवाद पेश
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बैंक द्वारा 24 हजार रूपये नहीं देने पर लोक अदालत में परिवाद पेश

      राजस्थान के अजमेर शहर में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा नियमानुसार खाते से 24 हजार रूपये नहीं देने पर एक व्यक्ति ने स्थाई लोक अदालत में परिवाद पेश किया हैं. जिस पर अदालत में 14 दिसम्बर को सुनवाई होगी. 
      मामले के तथ्यों अनुसार कोटड़ा महाराणा प्रताप नगर निवासी कुणाल सोनी ने अजमेर में पंजाब नेशनल बैंक की आशागंज शाखा से नियमानुसार 24 हजार रूपये निकालना चाहा लेकिन बैंक ने नगदी नहीं होने का कारण बताते हुए आठ हजार रूपये ही दिए.
    इससे पीड़ित कुणाल के आवश्यक कार्य प्रभावित हुए और उसने स्थाई लोक अदालत में याचिका पेश कर न्याय की गुहार लगाई हैं. लोक अदालत के अध्यक्ष चन्द्रभान गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 14 दिसम्बर की तिथि तय की हैं. परिवादी ने न्यायालय से मानसिक संताप एवं परिवाद व्यय दिलाने की मांग भी की हैं.

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