एनजीटी ने देशभर में खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया. बड़े पैमाने पर कूड़ा जलाने पर 25 हजार रुपए के जुर्माने की घोषणा की.
एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘हम स्पष्ट तौर पर लैंडफिल स्थलों समेत खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध का निर्देश देते हैं.’
इस तरह की किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या निकाय को साधारण तौर पर कूड़ा जलाने के लिए 5,000 और बड़े पैमाने पर कचरा जलाने पर 25 हजार रुपए का पर्यावरण मुआवजा देना होगा.
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ठोस कचरा प्रबंधन नियमों, 2016 को लागू करने का निर्देश देते हुए हरित पैनल ने पर्यावरण मंत्रालय और सभी राज्यों से छह महीना के भीतर पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) और क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा.
एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘हम स्पष्ट तौर पर लैंडफिल स्थलों समेत खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध का निर्देश देते हैं.’
इस तरह की किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या निकाय को साधारण तौर पर कूड़ा जलाने के लिए 5,000 और बड़े पैमाने पर कचरा जलाने पर 25 हजार रुपए का पर्यावरण मुआवजा देना होगा.
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ठोस कचरा प्रबंधन नियमों, 2016 को लागू करने का निर्देश देते हुए हरित पैनल ने पर्यावरण मंत्रालय और सभी राज्यों से छह महीना के भीतर पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) और क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा.