लींचिंग मामले में बीजेपी नेता समेत 11 'गौ रक्षकों' को उम्र क़ैद
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लींचिंग मामले में बीजेपी नेता समेत 11 'गौ रक्षकों' को उम्र क़ैद

     झारखंड में रामगढ़ स्थित फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक युवक अलीमुद्दीन की हत्या (मॉब लिंचिंग) के मामले में 11 कथित गौ-रक्षकों को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है.
    इन लोगों ने 'गाय का मांस' ले जाने के शक में अलीमुद्दीन को पीट-पीट कर मार डाला था. इससे पहले 16 मार्च को इन अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था.
    जिन अभियुक्तों को ये सज़ा सुनाई गई है उनमें बीजेपी नेता नित्यानंद महतो के अलावा मुख्य अभियुक्त के तौर पर दोषी करार दिए गए दीपक मिश्रा, छोटू वर्मा और संतोष सिंह भी शामिल हैं.
    फ़ैसले को लेकर रामगढ़ सिविल कोर्ट में दिनभर हलचल बनी रही. साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. दिन के लगभग सवा तीन बजे सभी अभियुक्तों को ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें सज़ा सुनाई गई.
    फ़ैसले के बाद अलीमुद्दीन की पत्नी ने कहा है कि आखिरकार कोर्ट से उन्हें इंसाफ़ मिला है. इस दिन का वे लोग इंतज़ार कर रहे थे.
    ग़ौरतलब है कि पिछले साल 29 जून को हेसला निवासी अलीमुद्दीन सुबह दस बजे प्रतिबंधित मांस लेकर अपने मारुति वैन से चितरपुर की ओर जा रहे थे. रामगढ़ स्थित बाजार टांड़ के पास अलीमुद्दीन को पकड़ा गया. भीड़ ने उनकी पिटाई की तथा वैन में आग लगा दी. बाद में इलाज के दौरान अलीमुद्दीन की मौत हो गई. जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की हिंसाओं की निंदा भी कर रहे थे. लिहाजा इस मामले में देश भर में सियासत भी गरमा गई थी. 
    इस मामले में कुल बारह अभियुक्त बनाए गए थे. एक आरोपी के नाबालिग होने की वजह से उसका मामला 'जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड' को भेजा गया है.

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