चेन्नई।। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की शादीशुदा बेटी भी पिता की नौकरी
के दौरान उनकी मौत होने की सूरत में उनकी जगह नौकरी ले सकती है। मद्रास
हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में यह बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इसके साथ 2 शर्तें भी रखीं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में बेटी को अपने सगे भाई-बहनों से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना होगा और दूसरा उसे व उसके पति को अंडरटेकिंग देना होगा कि वह अपनी सैलरी में से माता-पिता के परिवार की देख-रेख करेगी।
यह फैसला आई कायलविझी के केस की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें कायलविझी के पिता वी इंद्रजीत की मृत्यु शिक्षा विभाग में नौकरी के दौरान हो गई थी। कोर्ट की बेंच ने कहा, “विवाहित बेटी भी पिता के स्थान पर नौकरी पा सकती है बशर्ते वह पिता के परिवार के अन्य सदस्यों से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आए और अपनी सेलरी से उनकी देखभाल का जिम्मा ले।”
