
आजम के खिलाफ एफआईआर यतीमखाने की जमीन पर कब्जे को लेकर लिखाई गई है। रिपोर्ट लिखाने वाली नसीमा खातून के मुताबिक, 15 अक्तूबर 2016 को आजम खान की शह पर तत्कालीन सीओ रामपुर आलेहसन खां, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी, जफर फारूकी, एसओजी के सिपाही धर्मेंद्र, आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू, मोहम्मद सलीम सहित 25 लोगों ने जबरन उनके घर में घुसकर तोड़-फोड़ की। इन लोगों ने परिजनों को मारा पीटा और मकान पर बुल्डोजर चलवा दिया। आरोप है कि इस दौरान लोगों ने घर से दो गले के हार, दो कानों की बालियां, सोने की एक अंगूठी और चांदी की पायल लूट ली। साथ ही तीन भैंस, गाय का एक बछड़ा और चार बकरी भी अपने साथ ले गए।
पुलिस ने नसीमा की तहरीर पर शहर कोतवाली में आईपीसी की धारा 452, 427, 389, 395, 448, 304, 504, 506 और 120 बी के तहत एफआईआर लिखी है। इनमें गैर इरादतन हत्या की धारा 304 भी है। पुलिस का कहना है कि जांच कराकर मामले में कार्रवाई की जाएगी। सांसद आजम खान पर पशुओं को जबरन खुलवाने के कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। यतीमखाना मामले में आजम के खिलाफ अब कुल 11 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।