मोबाइल में मिली थीं अश्लील वीडियो क्लिपिंग
‘चाय’ पिलाकर करता था रेप
फतेहाबाद/हरियाणा।। जलेबी का नाम सुनकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है, वहीं जलेबी बेचते-बेचते एक आदमी जलेबी बाबा बन गया। दरअसल ये कोई बाबा नहीं बल्कि महिलाओं की इज़्ज़त लूटने वाला एक अपराधी है। हरियाणा के जलेबी बाबा सेक्स स्कैंडल में दोषी ठहराए गए बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसने नशीली चाय पिलाकर एक-दो नहीं, बल्कि 120 महिलाओं के साथ रेप किया है। वही 63 साल के तांत्रिक जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी ‘बिल्लू’ के खिलाफ कोर्ट ने 14 साल कैद की सजा सुनाई है। जलेबी बाबा को नशा देकर महिलाओं से जबरन रेप करने, मोबाइल पर अश्लील वीडियो बनाने के अलावा पैसे ऐंठने, आईटी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया गया है। फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने न केवल 120 महिलाओं के साथ बलात्कार करने बल्कि उन अपराधों की वीडियो क्लिप बनाने का भी दोषी भी उन्हें ठहराया है।
महिलाओं को ब्लैकमेल कर करता था रेप
बतादे कि ढोंगी जलेबी बाबा महिलाओं को ब्लैकमेल कर उनका रेप करता था। इस ढोंगी बाबा को फतेहाबाद कोर्ट ने 5 जनवरी को उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 10 जनवरी को जब सजा का ऐलान किया गय तो सैकड़ों महिलाओं का रेप करने वाला जलेबी बाबा जज के सामने रोने लगा और रहम की भीख मांगने लगा।
बलात्कारी जलेबी बाबा के 120 से अधिक अश्लील वीडिया सामने आए हैं। वह चाय में नशीली गोली मिलाकर महिलाओं को पहले बेहोश करता था। इसके बाद वह उसका रेप करता था। इस घिनौने काम के वीडियो भी बनाए जाते थे। इस पूरे स्कैंडल का तब खुलासा हुआ जब 6 पीड़ित महिलाओं ने न्याय की गुहार लगाई। सभी पीड़ित महिलाओं ने कोर्ट में पेश होकर बाबा के चरित्र को दुनिया के सामने उजागर कर दिया।
बिल्लूराम से बना जलेबी बाबा
बिल्लू राम 2002 में पंजाब के मानसा जिले में अमरवीर टोहना के संपर्क में आया। उसने नेहरू मार्केट में जलेबी बनाने का काम शुरू किया। काम धंधा अच्छा चल रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। इसके बाद वह एक तांत्रिक के संपर्क में आया, जिसने उसे तांत्रिक विद्या के बारे में बताया। इसके बाद वह दो साल तक गायब रहा। जब वापल लौटा तो उसने बाबा बालकनाथ का एक मंदिर बनाया। यहां वह अपने बच्चों के साथ रहने लगा। उसने अपना नाम भी बदल लिया। तंत्र के नाम पर मंदिर में लोगों की भीड़ जुटने लगी। यहीं से वह महिलाओं को अपना शिकार बनाने लगा।
महिलाओं के साथ जबरन बनाता था शारीरिक संबंध
बिल्लूराम बाबा बालकनाथ डेरे में बाबा था। उसके खिलाफ पहली बार साल 2018 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह शिकायत पुलिस ने थाना प्रभारी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मिले एमएमएस के आधार पर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने बाबा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस दौरान 120 ऐसे वीडियो मिले, जिसमें वह महिलाओं के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता दिख रहा है।
पुलिस की जांच के मुताबिक जलेबी बाबा आश्रम में इलाज के लिए आने वाली महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। वह उसे बहला फुसलाकर नशीली गोली खिला देता था। इसके बाद वह उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था और मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करता था। बाद में उस वीडियो के आधार पर उनको ब्लैकमेल करता था।
पीड़ित महिलाओं में से छह अदालत में पेश हुईं
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बलवंत सिंह ने 63 वर्षीय अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को बाल यौन अपराध संरक्षण (पोस्को) अधिनियम की धारा 6 के तहत नाबालिग से दो बार बलात्कार करने के आरोप में 14 साल की जेल, धारा 376 -सी भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार के दो मामलों में 7-7 साल और आईटी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत 5 साल की जेल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि आर्म्स एक्ट के एक मामले में उसे बरी कर दिया गया।
पीड़ितों के वकील संजय वर्मा ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और तांत्रिक को 14 साल सलाखों के पीछे बिताने होंगे। फतेहाबाद की अदालत ने अमरपुरी उर्फ बिल्लू के नाम से मशहूर स्वयंभू तांत्रिक अमरवीर को पांच जनवरी को बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया था। पीड़ित महिलाओं में से छह अदालत में पेश हुईं, कोर्ट ने पीड़ितों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया।
महिला पुलिस प्रकोष्ठ की प्रभारी ने की थी पुष्टि
हरियाणा पुलिस ने 2018 में अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को फतेहाबाद के टोहाना शहर से गिरफ्तार किया था। जांच पड़ताल के दौरान उसके मोबाइल फोन से 120 अश्लील वीडियो क्लिपिंग बरामद की गई। तत्कालीन फतेहाबाद महिला पुलिस प्रकोष्ठ की प्रभारी बिमला देवी ने पुष्टि की थी कि आरोपी अमरपुरी के मोबाइल फोन से 120 वीडियो क्लिपिंग बरामद की गई थी।
महिलाएं समस्याओं को हल करने जाती थी तांत्रिक के पास
जांच के दौरान, यह सामने आया कि महिलाएं अपनी समस्याओं को हल करने के लिए तांत्रिक के रूप में ख्याति प्राप्त अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा के पास जाती थीं। वह कथित तौर पर महिलाओं को किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थ की पेशकश करता था, फिर उनका यौन शोषण करता था। फिर वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी देता था और महिलाओं को पैसों के लिए ब्लैकमेल करता था।
चार साल बाद मिली सजा
ये घटनाएं तब सामने आईं, जब 19 जुलाई 2018 को एक मुखबिर ने तत्कालीन टोहाना थाना प्रभारी (एसएचओ) प्रदीप कुमार को एक अश्लील वीडियो क्लिप दिखाई थी। एसएचओ की शिकायत पर, आरोपी जलेबी बाबा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 294, 376, 384, 509 और आईटी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब चार साल बाद जलेबी बाबा को सजा मिली है।