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मुस्लिमों में बाल विवाह प्रतिबंध क़ानून लागू होगा - हाईकोर्ट

     अहमदाबाद।। गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मुसलमानों में भी बाल विवाह पर प्रतिबंध का कानून लागू होगा। अगर मुस्लिम नाबालिग बेटियों की शादी कराते हैं तो उनके ऊपर बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज होगा।इस कानून को मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर तरजीह मिलेगी। गुजरात हाईकोर्ट में इसी तरह के मामले में सुनवाई के दौरान सवाल उठा कि 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की की शादी की मंजूरी देने अथवा उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है।
    मामले में पेचीदगी इसलिए थी क्योंकि लड़की की उम्र 15 साल होने के बाद मुस्लिम कानून उसे अपनी शादी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देता है। यूनुस शेख (28) पर 16 साल की एक लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप था। लड़की यूनुस के पड़ोस में रहती थी। इसके बाद यूनुस ने उस लड़की से पिछले साल दिसंबर में शादी कर ली थी। लड़की के पिता ने यूनुस के खिलाफ धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था।