अब गैंगरेप जैसे मामले में किशोर पर भी चल सकेगा मुकदमा

   दिल्ली की एक अदालत ने नए कानून के तहत किशोर पर बतौर बालिग अपहरण व गैंगरेप का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है.
     संभवत: यह पहला मामला है जब किसी किशोर पर गैंग रेप व अपहरण ऐसे गंभीर मामले में मुकदमा चलाया जाएगा. अदालत ने यह आदेश नए जोड़े सेक्शन 15 (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015) के तहत दिया है.
    यह मामला थाना भजनपुरा इलाके का था, जिसमें पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप, जान से मारने की धमकी,पाक्सो एक्ट व आपसी आपराधिक साजिश के तहत रपट दर्ज करायी गयी थी. पीड़िता ग्यारहवीं का परीक्षा परिणाम देखने स्कूल गयी थी.
     वहीं उसके पड़ोसी लड़के ने उसे घर छोड़ने के बहाने अपनी मोटर साइकिल पर बैठाया और उसके बाद उसका एक अन्य दोस्त अपनी आई 20 कार ले कर अन्य दोस्त के साथ आ गया और जबरन कार में बैठा कर नोएडा स्थित एक फ्लैट में पीड़िता को नशीला पदार्थ दे कर गैंगरेप किया गया. इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट अरुल वर्मा ने अपने आदेश में कहा गया कि बोर्ड द्वारा अपनी जांच करने पर पाया गया कि इस मामले को संबंधित विशेष अदालत के समक्ष भेजा जाता है.
     जांच में पाया गया कि जेजेबी के सेक्शन 18(3) 2015 के तहत यह मामला चलाया जाना चाहिए. बोर्ड ने कहा कि यह पाया गया कि आरोपी ने आपराधिक साजिश के तहत योजना बना कर पीड़िता का अपहरण किया और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ रची साजिश के तहत अपहरण व गैंगरेप जैसे गंभीर अपराध को व्यस्कों की तरह अंजाम दिया. इसके मद्देनजर यह मामला कड़कड़डूमा (नार्थ ईस्ट) जिला जज को भेजा जाता है.


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