हाईकोर्ट ने मृतक
की विधवा तथा उसकी मां को पेंशन की रकम का 50-50 प्रतिशत देने का आदेश
दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली पेंशन के नियम उत्तराधिकार कानून
से भिन्न हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में विधवा और मां का सम्पत्ति पर
बराबर का अधिकार है। अगर व्यक्ति बिना वसीयत किए स्वर्ग सिधार गया है तो
अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण मां और विधवा
सम्पत्ति पर समान अधिकार रखते हैं।
फैमिली पेंशन पर पहला हक विधवा का - सुप्रीम कोर्ट
11:02 AM
