सेल्फ-अटेस्टेड डॉक्युमेंट स्वीकार करेगी सरकार, नहीं लगाने पड़ेंगे अधिकारीयों के चक्कर

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Image result for self attested documents approved by govt   नई दिल्ली।। आम जनता के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी कामकाज के लिए जमा कराए जाने वाले कागजात को किसी गैजटेड ऑफिसर या नोटरी से अटेस्ट करवाए जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अब सेल्फ अटेस्टेड डॉक्युमेंट्स यानी खुद ही अटेस्ट किए गए कागजात को बढ़ावा देगी।
   डिपार्टमेंट ऑफ ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऐंड पब्लिस ग्रीवन्सेस के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने राज्यों से कहा है कि कई तरह के ऐप्लिकेशन फॉर्म्स के साथ ऐफिडेविट लगाने के प्रावधान को रिव्यू किया जाए और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्युमेंट्स को बढ़ाना दिया जाए।
    एक अधिकारी ने कहा, 'एक ऐफिडेविट बनवाने की प्रक्रिया बेहद पेचीदा है। नोटरी से ऐफिडेविट बनवाने के लिए 100 से 500 रुपये देने पड़ते हैं। बहुत सारे गैजटेड ऑफिसर भी तब तक ऐफिडेविट्स के लिए सहमति नहीं देते, जब तक जरूरी डॉक्युमेंट्स न हों। गांवों और दूर-दराज के इलाकों में हालात और भी खराब हैं। अगर राज्य सरकार सेल्फ अटेस्टेशन को बढ़ावा देती है तो यह लोगों के लिए बड़ी राहत की बात होगी।' 
   यह कदम दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिशन की 12 वीं रिपोर्ट 'सिटिजन सेंट्रिक ऐडमिनिस्ट्रेटिव- द हार्ट ऑफ गवर्नेंस' की सिफारिशों पर उठाया गया है। इस कमिशन ने कहा था कि सेल्फ-सर्टिफिकेशन के प्रावधान को बढ़ावा देना चाहिए और अटेस्टेशन की प्रक्रिया आसान की जानी चाहिए।
   अधिकारी ने बताया, 'इस बात से संज्ञान लेते हुए कई मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह के लिए गैजटेड ऑफिर्स द्वारा अटेस्ट की गई कॉपीज या ऐफिडेविट्स की जगह सेल्फ-सर्टिफिकेशन को स्वीकार कर लिया है।'
   सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज को भेजे गए मेमो में कहा गया है कि सेल्फ अटेस्टेशन की प्रक्रिया के तहत फाइनल स्टेज पर ऑरिजनल डॉक्युमेंट्स पेश करने होंगे, ताकि वेरिफिकेशन की जा सके।
Related image   इसमें कहा गया है, 'सेल्फ अटेस्टेशन नागरिकों के लिए सुविधानजक है। कॉपीज अटेस्ट करवाने या ऐफिडेविट बनवाने के लिए न सिर्फ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बल्कि इसमें नागरिकों और सरकारी अधिकारियों का टाइम भी वेस्ट होता है। ऐसे में गुजारिश की जाती है कि अभी बहुत सारे ऐप्लिकेशन फॉर्म्स के साथ अटेस्टेड कॉपी या ऐफिडेविट अटैच करने के जो प्रावधान हैं, उन्हें रिव्यू किया जाए। साथ ही जहां तक संभव हो, संबंधित अथॉरिटीज़ से अप्रूवल लेकर डॉक्युमेंट्स के सेल्फ सर्टिफिकेशन का रास्ता खोला जाए।'
   अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा कर रहा है कि ऐफिडेविट भरने और नोटरी या गैजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने के प्रावधान को कैसे खत्म किया जाए। हालांकि, जिन कामों में कानूनी रूप से डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर सेल्फ अटेस्टेशन की इजाजत नहीं होगी।


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