अयोध्या।। यदि आप दान करने की सोच रहे है तो जरा रुक जाइए | विचार कीजिये आपकी आर्थिक मदद अयोध्या में निर्मित होने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है | दान की रकम को लेकर आयकर विभाग आपको छूट भी देगा | अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए दान देने वाले लोगों को अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत कर में छूट दी जाएगी। इस ट्रस्ट की स्थापना पांच फरवरी को हुई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
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हालांकि धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों में दान करने वालों के लिए आयकर में छूट का प्रावधान नहीं है। किसी धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है, जिसके बाद धारा 80 जी के तहत दान दाताओं को छूट दी जाती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2017 में चेन्नई के मायलापुर में स्थित अरुलमिगु कपालेश्वर थिरुकोइल, कोट्टिवक्कम में स्थित श्री श्रीनिवास पेरुमल मंदिर और महाराष्ट्र के सज्जनगढ़ में स्थित श्रीराम और रामदास स्वामी समाधि मंदिर और रामदास स्वामी मठ जो ऐतिहासिक अहमियत और सार्वजनिक पूजा वाले स्थलों में आते हैं उन्हें आयकर अधिनियम 80 जी के तहत छूट दी थी।
इसके अलावा पंजाब के अमृतसर में स्थित गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब में दान करने वालों को भी आयकर में छूट दी थी। 8 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि मामले पर अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा कि विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण होगा और मस्जिद निर्माण के लिए सरकार को पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। उधर अयोध्या में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है | कई दानदाता आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे है, तो कई निर्माण सामग्री भेजकर अपनी सहभागिता दर्ज कर रहे है | ऐसे समय आयकर में छूट देकर भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अच्छी पहल की है | देशभर के हजारों दानदाताओं को केंद्र के इस फैसले का इंतजार था