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अगर थूकते पाए गए तो देना होगा 500 रुपए जुर्मान, सरकार ने जारी किया आदेश

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   अहमदाबाद।। देश और दुनिया में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। भारत में कोरोना से सैकड़ो लोगों की मौत हो चुकी है वही हज़ारो लोगों इससे संक्रमति होने की भी रिपोर्ट है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों ने कोरोना से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश दिये है। वहीं गुजरात सरकार ने भी हालात की समीक्षा कर मॉल-मल्टीप्लेक्स शिक्षण संस्थाओं, स्वीमिंग पुल को 30 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय किया है। हालाकि जारी कक्षा 10-12 की बोर्ड की परीक्षाएं यथावत रखी गयी हैं। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल के अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद मुख्य सचिव अनिल मुकीम और स्वास्थ्य सचिव डॉ.जयंती रवि ने यह घोषणा की। 
    मुख्य सचिव एवं स्वास्थ्य सचिव ने संवादाताओं को बताया कि गुजरात में कोरोना वायरस के खिलाफ सावधानी का कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने कई घोषणाएं की है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। हांलाकि बोर्ड की परीक्षाएं यथावत रखी गयी हैं। इस दौरान सिनेमाघर, मॉल, स्वीमिंग पुल भी पूरी तरह से बंद रखे जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाया गया तो उससे 500 रूपये जुर्माना वसूल किया जायेगा। आगामी दो सप्ताह तक धार्मिक संस्थाएं और विभिन्न सम्प्रदाय के धार्मिक कार्यक्रम भी बंद रहेंगे। 
    उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पार्यप्त कदम उठाये गए है। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। मास्क वितरण भी किया जा रहा है। राज्य में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने अन्य कदम भी उठाये हैं। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और तापमान मापने की व्यवस्था की गयी हैं। अस्पतालों में विशेष वार्ड की व्यवस्था भी की गयी हैं। शंकास्पद मरीज को अस्पताल को भर्ती कर जाँच की व्यवस्था की गयी हैं। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों और संस्थानों से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया हैं।

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