नई दिल्ली।। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ी पहल करते हुए आईएएस अफसरों के तबादले के लिए नए नियम बनाए हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऐंड ट्रेनिंग की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, तय टर्म से पहले किसी अधिकारी के तबादले का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का होगा. मतलब यह कि राज्य में मुख्यमंत्री और और केंद्र में प्रधानमंत्री ही ऐसा कर पाएंगे.
दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए पेश प्रस्ताव में इसका जिक्र था और इसे प्रभावी रूप से लागू करने की मांग नौकरशाही की ओर से उठती रही है. सिविल सर्विस डे से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने इस बारे में गाइडलांइस जारी कर उन्हें संदेश देने की कोशिश की है. हालांकि, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा है.
दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए पेश प्रस्ताव में इसका जिक्र था और इसे प्रभावी रूप से लागू करने की मांग नौकरशाही की ओर से उठती रही है. सिविल सर्विस डे से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने इस बारे में गाइडलांइस जारी कर उन्हें संदेश देने की कोशिश की है. हालांकि, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा है.
