टॉप-10 क्रिमिनल्स में मोदी को दिखाने पर गूगल को नोटिस

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    सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी के पास नहीं है ऐसी गलती रोकने का तरीका; कहा- अभी हटा देंगे, आगे की गारंटी नहीं
    गूगल पर टॉप-10 क्रिमिनल्स के सर्च रिजल्ट में नरेंद्र मोदी की फोटो नजर आने का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। इलाहाबाद के एक कोर्ट ने 35 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी गूगल के सीईओ और इंडिया हेड को नोटिस भेजा है। दुनिया की इस सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी और उसके अफसरों के खिलाफ क्रिमिनल कम्प्लेंट दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इस बारे में गूगल के ग्लोबल कॉरपोरेट कम्युनिकेशन हेड गौरव भास्कर ने बातचीत में कहा, "आगे से ऐसी गलती ना हो, इसके लिए अभी गूगल के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है।''
     गौरव भास्कर ने कहा, ''अभी हमें कोर्ट से नोटिस नहीं मिला है। नोटिस आने पर आगे की स्ट्रैटजी तय करेंगे। हां, अगर सरकार या कोर्ट लिंक देकर फोटो को हटाने या ब्लॉक करने को कहेगी, तो हम ऐसा कर देंगे। लेकिन, आगे ऐसी गलती नहीं होगी, हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते।''
     बता दें कि पिछले साल जून में यह मामला सामने आया था। तब गूगल ने माफी मांगी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की थी। उस समय 'टॉप 10 लायर' या 'टॉप 10 फ्रॉड इन इंडिया' सर्च करने पर भी मोदी की फोटो नजर आती थी।

इलाहाबाद के लोकल कोर्ट में एडवोकेट सुशील कुमार मिश्र ने यह पिटीशन दायर की है। मिश्रा ने अपनी पिटीशन में लिखा - "जब मैंने गूगल सर्च में टॉप-10 क्रिमिनल्स की लिस्ट से पीएम का नाम हटाने की रिक्वेस्ट की तो कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।"
     इसके बाद मैंने चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने यह पिटीशन दायर की। इस मामले में एक अपील 3 नवंबर 2015 में दायर की गई थी। लेकिन तब वह खारिज हो गई थी। इसके बाद अब रिव्यू पिटीशन दायर की। इस केस में अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
     पिछले साल जून में यह मामला सामने आया था। गूगल में भारत के दस सबसे बड़े अपराधी सर्च करने पर मोदी की फोटो शो होने के मामले में कंपनी ने माफी मांग ली थी।
     गूगल ने कहा था, ''कभी-कभी कुछ खास सर्च करने पर इंटरनेट पर चौंकाने वाली तस्वीरें दिखती हैं।" हम इसकी वजह से हुई किसी भी तरह की गलतफहमी के लिए माफी मांगते हैं, हम अपने अल्गोरिद्म को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के रिजल्ट्स को रोकने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं।




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