MP हाईकोर्ट का बड़ा कदम: महिला जज को मिली धमकियों पर लिया स्वतः संज्ञान, तुरंत पुलिस सुरक्षा देने का आदेश
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायपालिका की सुरक्षा को लेकर एक बेहद कड़ा और संवेदनशील रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (ADJ) तबस्सुम खान को कथित हिंदुत्ववादी तत्वों की तरफ से मिल रही धमकियों के मामले में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जज को तत्काल प्रभाव से पुख्ता पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी किया है।
डिवीज़न बेंच ने जारी किया अंतरिम आदेश
न्याय व्यवस्था और एक न्यायिक अधिकारी की सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मामले में दखल देते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने अपना अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी न्यायिक अधिकारी को डराने या धमकाने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
नर्मदापुरम SP को सख्त निर्देश
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नर्मदापुरम के पुलिस अधीक्षक (SP) को बेहद कड़े और सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जज तबस्सुम खान की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कोताही या लापरवाही न बरती जाए। उन्हें बिना किसी देरी के तत्काल चौबीसों घंटे पुलिस प्रोटेक्शन उपलब्ध कराया जाए।
मामले की गंभीरता: कानूनी गलियारों में इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि अगर न्याय देने वाले ही सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, तो आम जनता का कानून पर भरोसा कैसे टिकेगा। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने बिना किसी शिकायत का इंतजार किए, खुद इस मामले पर संज्ञान लेकर तुरंत एक्शन लिया है।
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